Welcome to egujaratitimes.com!

इन साइटों से शॉपिंग करने पर देना होगा 50% ज्यादा टैक्स!
Will have to pay 50% more tax on shopping from these sites!


18:03 25/07/2019
चीन के ईकॉमर्स प्लैटफॉर्म से प्रॉडक्ट खरीदने वाले कस्टमर्स को जल्द ही करीब 40 से 50 पर्सेंट अतिरिक्त गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) और कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ सकता है। टैक्स विभाग, चीन की ईकॉमर्स कंपनियों से खरीदे जाने वाले प्रॉडक्ट पर इंटीग्रेटेड गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (IGST) के ब्लेंडेड फ्लैट टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। इस कदम को ईकॉमर्स वेबसाइटों के जरिए गुड्स के अवैध इंपोर्ट को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

यह टैक्स चीन की ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों से खरीदारी करने वाले कन्ज्यूमर्स पर लगेगा। पिछले एक साल में कस्टम विभाग ने कई ऐसे शिपमेंट्स को जब्त किया है, जिन्हें गिफ्ट रूट के जरिए भारत लाया जा रहा था। भारतीय कानून के मुताबिक किसी देश से 5000 रुपये से कम के गिफ्ट मंगाने पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान नहीं करना होता है। चीन और दूसरे देशों की ईकॉमर्स वेबसाइट इस नियम का फायदा उठाते हुए इस रूट से बिना कस्टम ड्यूटी दिए अपने प्रॉडक्ट्स भारत भेज रही हैं।

सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि सिर्फ एक ब्लेंडेड टैक्स रेट लगाया जाए या अलग-अलग कैटिगरी के प्रॉडक्ट के लिए अलग-अलग टैक्स रेट लागू किया जाए। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी कैटिगरी के प्रॉडक्ट पर समान टैक्स लगाने से मुश्किल खड़ी हो सकती है।

=====
Click for more news:
Page-1, Page-2, Page-3, Page-4, Page-5,
Page-6, Page-7, Page-8, Page-9, Page-10,

 

A

A

F

L

L

Contact us on