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मृतक के पैसे पर दावा करने का नियम हो गया आसान
The law of the deceased was easy to claim


14:01 11/06/2019


नए नियमों के मुताबिक, अगर पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वाले किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसने किसी नॉमिनी को रजिस्टर नहीं किया है तो अथॉरिटी को नीचे दी गईं लिमिट्स के आधार पर बिना कोई लीगल एविडंट के ही दावे को सेंक्शन कर सकती हैं।

नए नियम के मुताबिक, 'कोई उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट या विल की कॉपी या मृतक की संपत्ति का कोई पत्र नहीं मिलता है, तो नीचे मेंशन की गईं अथॉरिटीज के पास यह अधिकार है कि व्यक्ति की मौत के 6 महीने बाद, बिना किसी कानूनी सबूत के पैसे के दावे को स्वीकार कर ले।'

उन अथॉरिटीज के नाम जो एक लिमिट तक पैसे के दावे को स्वीकार कर सकती हैं 

सीरियल नंबर

अथॉरिटी का नाम

लिमिट (रुपये)

1.

टाइम स्केल डिपार्टमेंटल सब-पोस्टमास्टर्स

5,000

2.

लोअर सिलेक्शन ग्रेड/पीएम ग्रेड-1 में सब पोस्टमास्टर्स

10,000

3.

हायर सिलेक्शन ग्रेड (सभी नॉन गैजेटेड)/पीएम ग्रेड-II और III में सब-पोस्टमास्टर्स/डेप्युटी पोस्टमास्टर्स/पोस्टमास्टर्स

25,000

4.

पोस्ट ऑफिस के डेप्युटी पोस्टमास्टर्स/सीनियर पोस्टमास्टर्स/डेप्युटी चीफ पोस्टमास्टर्स/सुपरिटेंडेंट/डेप्युटी सुपरिटेंडेंट (सभी गैजेटेड ग्रुप-B)

1,00,000

5.

GPO/हेड ऑफिस में चीफ पोस्टमास्टर्स, पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स (सभी गैजेटेड ग्रुप-ए) 

2,5,0000

6.

डायरेक्टर हेडक्वार्टर/रीजनल डायरेक्टर्स/डायरेक्टर (GPO)

3,75,000

7.

चीफ पोस्टमास्टर्स जनरल/पोस्टमास्टर्स जनरल

5,00,000


यह नियम सभी कोर-बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) और नॉन-सीबीएस पोस्ट ऑफिस के लिए लागू होगा। इस आदेश में आगे कहा गया है कि अगर क्लेम नहीं किया गया है या जहां पहले ही क्लेम कर दिया गया है लेकिन सेंक्शन नहीं हुआ है, इन दोनों ही स्थिति में नए नियम लागू होंगे।

 

 


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